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राठौर की अग्रिम जमानत पर फैसला आज

आशु ने एसपी पंचकूला को एक नया आवेदन देकर राठौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-306, 120-बी , 107 व 108 के अंतगर्त नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आशु गिरहोत्रा ने राठौर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन पर झूठे केस बनाए और उन्हें व उनके परिवार को बुरी तरह से प्रताडित किया गया जिसे उनकी बहन रूचिका सहन नही कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली।
हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दिलाने की कोशिश कल भी सिर नहीं चढ पायी। अदालत ने राठौर की वकील पत्नी की दलील सुनने के बाद कहा कि वह फैसला शुक्रवार को ही सुनायेंगे। हालांकि राठौर कल खुद अदालत में नहीं पहुंचे लेकिन उनकी वकील आभा राठौर ने अदालत से आग्राह किया कि वह राठौर की अंतरिम जमानत चाहती है ओर इसके लिए जरूरी जानकारी अदालत को उपलब्ध करा दी गई है।
इस पर जज एमपी सिंह ने कहा कि आभा चाहें तो जमानत के लिए अदालत में बहस आज कर सकती लेकिन अदालत अपना फैसला कल ही देगी। आभा राठौर के पक्ष में कल फिर दोहराया कि पंचकूला पुलिस द्वारा दर्ज दोनों नए केस मीडिया के दबाव में ही बने है। रूचिका के भाई आशु और पिता सुभाष गिरहोत्रा ने इन मामलों में जो आरोप लगाए, बेबुनियाद हैं।










