नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस पावर की दादरी बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल धीरूभाई अंबानी समूह एडीएली की ओर से दायर याचिका पर कोई तत्काल कोई निर्देश जारी नहीं किया। उच्च न्यायलय ने 8,000 मेगावाट क्षमता की दादरी बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को खरिज कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्ण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीक मुकर्रर की है। कुछ किसानों ने आपत्ति दर्ज की थी और उन्हें रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के खिलाफ अपील दायर करने का मौका दिया गया। जैसे ही वरिष्ट वकील मुकुल रोहतगी ने रिलायंस पावर लिमिटेड की ओर से दलील देनी शुरू की एक अधिवक्ता एम एल शर्मा ने कहा कि वह कुछ किसानों की ओर से पेश हो रहे है। जिन्होंने कैवियट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्थगत आदेश देने की अपील की सुनवायी किए जाने पर विरोध किया है।