कोई परिणाम नहीं मिला

No Result Found

भारत समाचार

सूर्य नमस्कार अनिवार्य नहीं करें : कोर्ट

जबलपुर, 29 अगस्त। मघ्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शैक्षणिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार और प्राणायम को अनिवार्य नहीं करें। मुख्य न्यायाधीश एके पटनायक और न्यायाधीश अजितह की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को कैथोलिक बिशप काउंसिल आफ मघ्य प्रदेश की याचिका पर दिए। बिशप काउंसिल की ओर से फादर आनंद मुटूंगल की ओर से 25 अगस्त को याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि सेंट जोसफ सीनियर सैकंडरी स्कूल नरसिंहगढ जिला राजगढ और कैथोलिक मिशन झाबुआ को जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से 19 जुलाई को निर्देश दिया गया कि वे अपनी संस्थाओं में सूर्य नमस्कार आवश्यक रूप से कराएं और योग की निगरानी समिति को रिपोर्ट दें।
याचिकाकर्ता के वकील राजेशचंद्र के मुताबिक शिक्षा अधिकारियों ने हाईकोर्ट दारा पूर्व में जारी अंतरिम आदेश की अवहेलना की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में सूर्य नमस्कार नीति को अनिवार्य न करने का आदेश दिया था।

अन्य खबरें

अन्य खबरें