बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ पांच निर्दलीय विधायकों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई शुरू करेगी, जिनमें उन्होंने राज्य विधानसभा से अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने भाजपा सरकार से समर्थन वापिस लेने वाले निर्दलीय विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति मोहन शांतानागैदर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर एवं न्यायूर्ति एएस बोपन्ना हैं।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति एन कुमार की खंडपीठ इससे पहले 11 बागी भाजपा विधायकों की अयोग्यता पर 18 अक्टूबर को एक राय नहीं हुई थी और व्यवस्था दी थी कि पांच निर्दलीयों की याचिकाओं पर एक अन्य खंडपीठ फैसला करेगी।
भारत समाचार
अयोग्य निर्दलीय विधायकों की याचिका की सुनवाई आज











