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भारत समाचार

नंदीग्राम के पीडितों को मुआवजे का आदेश

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से 2007 के नंदीग्राम पुलिस गोलीबारी मामले के पीडितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया है, जो पुलिस के खिलाफ हिंसा में शामिल नहीं थे।
न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सभी घायलों या बलात्कार की शिकार महिलाओं को पुलिस के खिलाफ हिंसा में उनके सम्मिलित होने संबंधी दावों के बावजूद मुआवजा दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि 14 मार्च, 2007 को विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के तहत भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 14 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे।  

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