नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वन्यजीवों का इस्तेमाल करने वाले सभी वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों को कानूनी प्रावधानों का क़डाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने यह कदम कई संस्थानों से मिली शिकायतों के बाद उठाया है। वन (वन्यजीव) महानिरीक्षक एवं वन्यजीव संरक्षण के निदेशक ए.के. श्रीवास्तव ने बताया, ""मंत्रालय को कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों में वन्यजीव (सुरक्षा) कानून 1972 की सूची में शामिल प्रजातियों को वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।"" वन्यजीव (संरक्षण) कानून, 1972 की सूची में शामिल प्रजातियों के संग्रह पर रोक लगाई गई है। कानून में हालांकि सक्षम अधिकारी की अनुमति पर वैज्ञानिक शोधों के लिए इनके इस्तेमाल पर छूट दी गई है। श्रीवास्तव ने बताया कि सभी शैक्षिक संस्थाओं को कानून के नियमों और मंत्रालय के निर्देशों को क़डाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है।











