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भारत समाचार

कर्नाटक में निर्दलीय विधायकों के मामले पर सुनवाई टली

बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए पांच निर्दलीय विधायकों के मामले की सुनवाई आठ नवम्बर तक के लिए टाल दी है।
न्यायमूर्ति मोहन शांतानागौदर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एस. एस. बोपन्ना की खण्डपीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभाध्यक्ष के. बी. बोपैय्या को एक नोटिस जारी कर विधायकों की याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा है। मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ अविश्वास जताने वाले इन पांच निर्दलीय विधायकों के अलावा भाजपा के भी 11 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। इसके बाद इन लोगों ने विधानसभाध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय ने भाजपा के 11 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है। निर्दलीय विधायकों में चार येदियुरप्पा सरकार में मंत्री थे। येदियुरप्पा ने पहले 11 अक्टूबर को ध्वनिमत से विश्वास मत जीता था। फिर 13 अक्टूबर को विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद येदियुरप्पा ने फिर से बहुमत साबित किया था।  

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