नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में घुसने पर पुरूष यात्रियों को 200 रूपये जुर्माना भारने का फैसला सही साबित हुआ। यह नियम मंगलवार से प्रभावी हुआ। इस की घोषणा रविवार को की गई थी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रवक्ता ने बताया था कि ""मेट्रो में महिला कोच में अगर पुरूष यात्रा करते पाया गया तो, उसे 200 रूपये का जुर्माना भरना पडे़गा।"" इस दंड का नियम प्रभाव में आने के पहले दिन मंगलवार को जुर्माने के लिए निकलें दिल्ली मेट्रो के दस्तों को खाली हाथ ही रहना प़डा।
डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि जब दस्तें ने ट्रेनो में निरीक्षण किया तो किसी भी पुरूष को महिलाआं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते नही पाया गया। डीएमआरसी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल जांच दस्ते तैनात किए थे लेकिन किसी को भी नियम तो़डते नहीं पाया गया।
उल्लेखनीय है कि दो अक्टूबर से मेट्रो में पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन अक्सर इस डिब्बे में पुरूष जबरन दाखिल हो जाते थे।
भारत समाचार
लेडीज कोच से पुरूष यात्री नदारद











