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सलेम को पहचाना सरकारी गवाह नें

भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन पी तिवारी की अदालत में गवाही के दौरान मुंबई गारमेंट की दुकान थी और सलेम अकसर उस दुकान पर आता था। जोशी ने बताया कि वर्ष 2001 में उसकी उम्र 16..17 साल की रही होगी तथा दुकान में आने वाले अबू सलेम से उसकी दुआ सलाम होती थी।
जोशी ने सलेम की पहचाल करते हुए कहा कि अदालत में खडा अबु सलेम और दानिश बेग दोनों एक ही व्यक्ति है। इस मामले में एक अन्य गवाह कोहफिजा थाने के तत्कालीन प्रभारी अनिल मोर्य ने अदालत को बताया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कार्योलय से आये दस्तावेजों की छानबीन एवं विवेचना के बाद उन्होने अबु सलेम उर्फ दानिश बेग सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 420,467,468 एवं पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
इससे पहले कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अबु सलेम को न्यायालय में लाया गया। इस मामले की सुनवाई के लिये आगामी 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है।




















