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भारत समाचार

राठौड चाकू हमले की नही देंगे एफआईआर

चण्डीगढ। रूचिका गिरहोत्रा यौन उत्पीडन मामले में दोषी करार हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड ने सोमवार को अपने ऊपर हमला करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राठौड पर सोमवार को एक युवक ने चाकू से हमला किया था। राठौड पर यह हमला कोर्ट के बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जाते समय हुआ। पुलिस के अनुसार एक युवक कैमरा लेकर मीडिया फोटोग्राफर बन भीड में घुस गया था। नजदीक आने पर उसने अचानक राठौड की गर्दन पकडी और चेहरे व गदर्न पर चाकू से वार कर दिए। हमलावर युवक की पहचान अहमदाबाद निवासी उत्सव के रूप में की गई है और उसकी उम्र करीब 29 वर्ष है। हमले के समय राठौड की पत्नी व वकील आभा राठौड भी मौजूद थी। उत्सव के खिलाफ राठौर पर हमला करने के आरोप में सोमवार को ही धारा 334 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस राठौड का बयान लेने गई थी मगर राठौर का कहना था कि उन्हें अपनी तरफ से इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराना।

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