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अवैध गैर-बैंकिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी : आरबीआई

आईजोल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों से धन जमा करने वाली अनधिकृत गैर बैंकिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह राज्य सरकारों को दी है। उसने लोगों से भी उनमें धन नहीं जमा करने को कहा है।
आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण) पी.एन.मूर्ति ने बुधवार को एक सम्मेलन में कहा, ""राज्य सरकारें प्रचलित कानूनों के तहत लोगों से धन जमा करने वाली अनधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कपंनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं।"" मूर्ति और आरबीआई के एक अन्य सहायक प्रबंधक राणा नारंग ने सम्मेलन में एनबीएफसी पर आरबीआई के नियामक कार्यो के बारे में जानकारी दी। आरबीआई अधिकारियों ने कहा कि एनबीएफसी को आरबीआई से मान्यता नहीं है।
बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कोई वित्तीय व्यवसाय नहीं कर सकतीं या लोगों से धन जमा नहीं कर सकतीं। मिजोरम के मुख्य सचिव वान हेला पचुआ ने कहा कि मिजोरम में कम से कम 21 एनबीएफसी काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस, उत्पाद और अन्य विभागों एवं एजेंसियों से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने तथा आवश्यकता होने पर एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।  

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