नई दिल्ली। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को 24 सितम्बर को फैसला सुनाने से रोकने और इससे संबंधित मामले पर 28 सितम्बर को सुनवाई करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने बल्क एसएमएस और एमएमएस पर 28 सितम्बर तक रोक लगा दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितम्बर को फैसला आने के बाद लोगों से संयम बरतने और जल्दबाजी में किसी निर्णय तक नहीं पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बल्क एसएमएस और एमएमएस पर रोक लगा दी थी। गुरूवार को आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रतिबंध को 29 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।



















