बेंगलुरू। कर्नाटक उच्चा न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 11 बागी विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराने के विधानसभाध्यक्ष के.जी. बोपैय्या के फैसले को शुक्रवार को सही ठहराया।
खचाखच भरी अदालत में अपने फैसले में न्यायमूर्ति वी.जी. साभाहित ने कहा कि दलबदल विरोधी अधिनियम के अनुच्छेद के 10 (ए) के तहत बागी विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं।
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बागी भाजपा विधायकों को अयोग्य ठहराना सही : न्यायालय





















