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रॉय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं : चिदम्बरम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि लेखिका अरूंधति रॉय के खिलाफ कथित रूप से उनके कश्मीर पर दिए गए भाषण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
चिदम्बरम ने पत्रकारों से बताया, ""भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 जो राष्ट्रद्रोह के लिए दंड का प्रावधान करती है, उसके अनुसार जब तक व्यक्ति हिंसा के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से न जु़डा हो तब तक देश को धैर्य का परिचय देना चाहिए।""
चिदम्बरम उस सवाल का जवाद दे रहे थे जिसमें पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि पिछले सप्ताह दिल्ली में अलगाववादी नेताओं द्वारा आयोजित सम्मेलन में कथित रूप से जम्मू एवं कश्मीर की भारत से आजादी का समर्थन करने वालीं लेखिका पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
चिदम्बरम के अनुसार दिल्ली पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है, इसलिए वह लेखिका को गिरफ्तार या उनके खिलाफ मामला नहीं दर्ज कर रही है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लेखिका रॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। रॉय ने हुर्रियत नेता के साथ दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान "आजादी" से ही निकल सकता है।
रॉय ने आरोप लगाया है कि रविवार को उनके दिल्ली के कौटिल्य मार्ग स्थित आवास पर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि लेखिका के आवास पर हमला हुआ है। यदि वह सुरक्षा की मांग करती हैं तो उनकी सुरक्षा की जाएगी।  

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