नई दिल्ली। अब आट्र्स और कामर्स की पढाई हेतु लिए गए शिक्षा ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर भी कर में छूट मिलेगी। सरकार ने शिक्षा ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर कर छूट का दायरा बढा दिया है। यह छूट अब तक केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट में स्त्रातक व स्त्रातकोत्तर की पढाई करने वालों तथा गणित व सांख्यिकी सहित विज्ञान की पढाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध थीं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आयकर कानून की धारा 80-ई में ताजा संशोधन के बाद नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य सभी शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी इसके दायरे में आ गए है। यह सुविधा 2009-10 वित्त वर्ष से ही लागू हो गई है अब इसका लाभ अगले शिक्षा सत्र से विभिन्न स्त्रातक व स्त्रातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले छात्रों को मिलने लगेगा। इस बदलाव का फायदा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ अब कला तथा वाणिज्य की पढाई वाले छात्रों को भी मिलेगा।
भारत समाचार
आम पढाई के लोन पर भी मिलेगी कर छूट





















