गाजियाबाद। निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने एक बच्ची की हत्या में सोमवार को दोषी करार दिया। उस पर हत्या का यह तीसरा आरोप साबित हुआ है। आठ साल की बच्ची रचना की हत्या के मामले में कोली को मंगलवार को सजा दी जाएगी।
अदालत इससे पहले रिम्पा हलधर और आरती की हत्या के मामलों में कोली को मृत्युदंड की सजा सुना चुकी है। कोली व्यवसायी मनिंदर सिंह पंधेर का नौकर रहा है। नोएडा में वर्ष 2005-06 में सिलसिलेवार हत्याएं हुई थीं। बच्ची रचना की हत्या भी इसी दौरान की गई थी। रचना की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान 47 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। अदालत ने कोली के मालिक पंधेर को भी रिम्पा हलधर हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने रिम्पा हलधर और आरती की हत्या के मामलों में कोली की सजा बरकरार रखी थी।
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निठारी कांड : कोली तीसरी हत्या में भी दोषी करार





















