नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या एवं अन्य अपराधों में चल रहे मुकदमों का सामना करना ही होगा। उनके खिलाफ इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करने से इनकार दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के मामले में मुकदमा जारी रहेगा। जस्टिस ए. पदाशिवम और जस्टिस एआर दवे की खंडपीठ ने 13 अगस्त के अंतरिम स्थगन आदेश को खत्म कर दिया। इस आदेश के तहत सज्जन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया को जारी रखे जाने पर रोक लगी दी गई थी। सज्जन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। इस अपील को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई रह रहे न्यायाधीश इन आरोपों का विश्लेषण और आकलन करने और किसी उचित परिणाम तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं।
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सज्जन पर हत्या सहित सभी केस चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत





















