नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इशरत जहां कथित फर्जी मुठभे़ड मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने को चुनौती देने सम्बंधी गुजरात सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए एसआइटी के गठन का आदेश दिया था।
गुजरात सरकार ने इसी फैसले को सर्वोच्चा न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। गुजरात पुलिस ने 15 जून, 2004 को इशरत और तीन अन्य लागों को कथित तौर पर मार गिराया था। पुलिस का दावा है कि मुम्बई की कॉलेज छात्रा इशरत का एक आतंकवादी संगठन से सम्बंध था।
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इशरत मामला : गुजरात सरकार की अपील खारिज





















