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भारत समाचार

पैन नंबर नहीं होगा तो कटेगा टीडीएस

नई दिल्ली। आपने यदि अभी तक स्थायी खाता संख्या यानी पैन नहीं बनवाया है तो जल्द बनवा लीजिए। वित्त मंत्रालय नए वित्त वर्ष से ऎसे सभी लेनेदन जिनमें स्थाई खाता संख्या में (पैन) का उल्लेख नहीं होगा उन पर ऊंची दर से (टीडीएस) काट लेगा।
आयकर अधिनियम 1961 में इससे संबंधित एक नया प्रावधान एक अप्रेल 2010 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि स्त्रोत पर कटौती यानी टीडीएस के दायरे में आने वाले सभी प्रकार के लेनेदेन जिनमें कि पैन का उल्लेख नहीं होगा। उन पर सामान्य से ऊंची दर पर कर कटौती की जाएगी। सभी टीडीएस काटने वालों से कहा गया है कि इस बारे में वह संबंधित पक्षों को अवगत करा दें।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड (सीबीडीटी) की बुधवार को यहां जारी विज्ञप्त के अनुसार सभी प्रवासी भारतीयों पर भी यह कानून लागू होगा।

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