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भारत समाचार

दूसरे बैकों के एटीएम उपयोग करने की सीमा तय

मुंबई, 29 अगस्त। इंडियन बैक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने एक सरकुलर जारी कर 150 सदस्य बैकों को यह निर्देश दिये है कि 15 अक्टूबर से एक बैक का ग्राहक को किसी दूसरे बैक के एटीएम से 10 हजार रूपए से ज्यादा की नकदी नहीं निकाल सकेगा। इसके अलावा दूसरे बैक के एटीएम से सिर्फ 5 बार ही बिना चार्ज के रूपए निकलवा सकते है। इसके बाद इस्तेमाल करने पर ग्राहक को अपनी जेब से रकम चुकानी पडेगी।
ये तमाम शर्ते 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि रिर्जव बैक ने इस साल एक अप्रैल से किसी भी बैक के एटीएम इस्तेमाल को निशुल्क कर दिया था। लेकिन जब देखा गया कि दूसरे बैक के एटीएम सेरकम निकालने की आदत ग्राहकों में बढती जा रही है और इसकी वजह से बैकों का शुल्क भी भुगतान पड रहा है। रिर्जव बैक द्वारा इस पर बंदिस लगाने का फैसला लेना पडा। लेकिन नई व्यवस्था लागू करने से पहले बैकों को अपने एटीएम नेटवर्क में कई तरह के तकनीकी बदलाव भी करने पडेगें।

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