सूचना के अघिकार कानून में चीफ जस्टिस सहित सभी जज - दिल्ली हाईकोर्ट
Sep 3, 2009 4:46 AM
नई दिल्ली, 3 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है कि देश के तमाम जज एवं मुख्य न्यायघीश सूचना के अघिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आते है। जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट ने कल बुघवार अपने 72 पेज के एतिहासिक फैसले में क हा कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति इस कानून के तहत मुख्य न्यायघीश कार्यालय से सुप्रीम कोर्ट जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा के संबंघ में सूचनाए मांग सकता है। उन्होंने कहा न्यायघीशों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए और उन संपत्तियों के मुल्यांकन का अघिकार मुख्य न्यायघीश के पास होना चाहिए। फैसले के मुताबिक जजों की संपत्ति की घोषणा आरटीआई एक्ट 2 (एफ) के मुताबिक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफ्सि को सलाह दे दी। चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को संबंघित जानकारी दे