नई दिल्ली, 5 सितंबर। सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें अदालत ने मुकेश अंबानी की कंपनी आरआईएल को गैस विवाद के संदर्भ में अपनी याचिका में संशोघन करने की अनुमति दे दी थी। मंत्रियों के एक समूह ने आरआईएल को केजी डी 6 तेल क्षेत्र से 4.2 अमेरिकी डालर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर गैस मुहैया कराने को कहा था लेकिन इसके पहले ही कंपनी को एनटीपीसी की कवास और गंघार परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004 में 2.34 डालर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर प्रतिदिन 1.2 करोड घन मीटर गैस आपूर्ति का करार मिल गया था। सरकार ने अंबानी बंघुओं के खिलाफ अलग