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शाइनी आहूजा दिल्ली पहूंचे

बांबे हाईकोर्ट ने दो दिन पूर्व शाइनी को 50 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थीं। लेकिन सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह शनिवार को रिहा हो पाए। अदालत ने शाइनी को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया था और उसे सबूतों से छे़डछ़ाड न करने की भी हिदायत दी हैं।
साथ ही अपने केस की सुनवाई के दौरान शाइनी को मुंबई आना होगा जबकि बाकि समय शाइनी को दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहना होगा। जेल से निकलने के बाद शाइनी ने कहा कि वह बेकसूर हैं। शाइनी काफी समय से बेल की कोशिश कर रहे थे। इस बार की गई अपील में उनकी तबीयत का हवाला दिया गया। पिछली बार जब शाइनी अदालत आए थे तो वह अपने सहारे चल भी नहीं पा रहे थे। वह अदालत में ही बेहोश हो गए थे। अलगे ही दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना प़डा था।




















