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भारत समाचार

अपहरण और बलात्कार पीडिता का हलफनामा खारिज

नई दिल्ली 10,अक्टूबर। अपहरण और बलात्कार के मामले में उच्चातम न्यायालय ने पीडिता की और से दाखिल उस हलफनामें को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसके मन में बलात्कारी और अपने पूर्व प्रेमी और दोस्तों के लिए कोई दुर्भाभावना नही है।
पीडिता ने कहा था कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाह से काफी खुश है उसके दो बच्चे है तथा उसके मन में पजांब निवासी दोषी पुरूषोत्तम लाल और वेद प्रकाश के प्रति कोई दुर्भाभावना नहीं है। इस मामले में पीडिता के प्रेमी रहे वेद प्रकाश और पुरूषोत्तम लाल ने उसका अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। गैरतलब है कि पीडिता के पिता ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत उसकी ल़डकी का जबर्दस्ती विवाह करने के उद्देश्य से अपहरण करने का मामला दर्ज करवा रखा था। पीडिता ने बाद में एक अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया था।

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