अहमदाबाद। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रवार को उस समय झटका लगा, जब एक विशेष अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी कि एक आरोपित होने के नाते वह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए अपने राजनीतिक ताकत का दुरूपयोग कर सकते है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जीके उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। अदालत ने पाया कि अपराध प्रक्रिया संहित के तहत दर्ज किए गए बयानों के रूप में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते है।
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अमित शाह की जमानत याचिका खारिज




















