भोपाल। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत बैंक से चार लाख रूपये से अधिक का कर्ज लेने वाले गरीब मेधावी छात्रों की गारंटी अब सरकार लेगी।
बैंक के कर्ज संबंधी नियमों के मुताबिक चार लाख रूपये से अधिक का कर्ज लेने के लिए अमानत राशि का जमा किया जाना आवश्यक होता है। इस नियम के चलते गरीब छात्रों के लिए इतनी ब़डी रकम का इंतजाम करना संभव नहीं था और राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना भी सफल नहीं हो पा रही थी। लिहाजा सरकार ने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं इस स्थिति में छात्र कर्ज लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। इस संकट से बचाने के लिए सरकार ने चार लाख रूपये से अधिक का शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक छात्रों की गारंटी देने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित पाठयक्रमों और देश-विदेश शिक्षण संस्थाओं का भी निर्धारण कर दिया गया है।





















