नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को उसके ढुलमुल रवैए पर क़डी फटकार लगाई।
जस्टिस बी सुदर्शन और एसएस निज्जर की सीबीआई के वकील को क़डे शब्दों में कहा कि यदि केस में रूचि नहीं है, तो इस याचिका को छो़ड दें। यह क्या हैक् हर बार तुम समय और स्थगन मांगते हो। कभी तुम जवाब देने के लिए समय चाहते हो, तो कभी तुम कहते हो कि काउंटर-एफिडेविट देने की बात कहते हो तब तुम एफिडेविट दाखिल करना चाहते हो। सीबीआई वकील के जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से स्थगन मांगने पर पीठ ने टिप्पणी की कि यदि तुम दोनों मिले हुए हो तो इस याचिका को छो़ड दो।
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मायावती संपत्ति केस: ढुलमुल रवैए पर सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार





















