भोपाल। अयोध्या मसले पर 24 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आने वाले फैसले को लेकर मध्यप्रदेश सरकार जहां पूरी तरह सतर्क है, वहीं जिला स्तर पर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरूवार की दोपहर से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी।
भोपाल के जिलाधिकारी निकुंज श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा कि शहर में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, ""गुरूवार से भोपाल में निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद से रैली-प्रदर्शन प्रतिबंधित हो जाएगा।"" सुरक्षा इंतजाम की चर्चा करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि शस्त्र विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अब हथियार या कारतूस का विक्रय न करें। वहीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 35 बदमाशों को जिलाबदर कर दिया गया है। साथ ही आदतन अपराधियों पर क़डी नजर रखी जा रही है।




















