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भारत समाचार

करन जौहर के खिलाफ अपील खारिज करने से इंकार

लखनऊ, 2 सितंबर। निर्माता व निर्देशक करण जौहर के खिलाफ दायर अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया है। फिल्म "कभी खुशी कभी गम" में राष्ट्रगान के कथित अपमान के विरोघ में 2002 में लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिसके विरोघ में करन जौहर ने इस खारिज करने की अपील की थी।
जौहर ने याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डी.वी. शर्मा के सिंगल बेंच ने जौहर को 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत मे हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने गत 16 जुलाई को दिए आदेश में जौहर को अपनी फिल्म की मूल कॉपी के साथ 20 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था, लेकिन उनके वकील सी.एस. सिन्हा ने कोर्ट को सूचित किया कि वह खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। तब जौहर के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण के तौर पर सिन्हा ने सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि करण जौहर एक मशहूर व्यक्ति है, इसलिए उनके अदालत में आने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की भी जरूरत है।

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