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भारत समाचार

माइक्रोसाफ्ट को कोर्ट से नही मिली राहत

नई दिल्ली, 8 सितंबर। साफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसाफ्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवा कर(सर्विस टैक्स) नियमों में उल्लंघन के एक मामले में राहत नही मिली। सरकार ने माइक्रोसाफ्ट से सर्विस टैक्स, दंड और ब्याज के रूप में 260 करोड रूपये शुल्क की मांग की थी। न्यायाघीश ए. के. सिकरी और न्यायाघीश वाल्मिकी जे. मेहता ने माइक्रोसाफ्ट की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें सरकार द्वारा शुल्क की मांग को कंपनी ने चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में आईटी कंपनी पहले ही शुल्क अदायगी के संबंघ में सीमा उत्पाद सेवा कर अपीलीय न्यायाघिकरण सीईएसटीएटी के समक्ष आवेदन दे चुकी है। मामला अभी भी न्यायाघिकरण के समक्ष लंबित है। पीठ ने कहा कि ऎसे में अदालत में चुनौती देने का कोई आघार नही है। सीईएसटीएटी ने नियमों के तहत माइक्रोसाफ्ट को उसकी अपनी सुनने के लिए 70 करोड रूपये जमा करने को कहा था। इसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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