राजमार्ग पर हेलिकॉप्टर लैंडिंग में फंस सकते हैं लालू
Sep 16, 2009 2:02 AM
मुजफ्फरपुर, 16 सितंबर। बिना अनुमति लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना हेलिकॉप्टर उतारने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए निचली अदालत से इससे जुडे सभी दस्तावेज अपने पास तलब कर लिए हैं। लालू यादव ने केंद्र में रेल मंत्री रहते हुए बाढ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना हेलिकॉप्टर उतारने के लिए पायलट को बाघ्य कर दिया था। मुजफ्फरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी (पश्चिम) टीके सिन्हा की अदालत ने गत पांच सितंबर को इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर परिवाद को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ ओझा ने जिला न्यायालय की अदालत में अपील की थी। जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार ने अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले में संज्ञान लेते हुए निचली अदालत को इससे जुडे सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की है। ओझा ने लालू पर एक अगस्त, 2007 को बाढ निरीक्षण के दौरान लोगों की जान को खतरे में डालते हुए बिना अनुमति लिए अपना हेलिकॉप्टर मुजफ्फरपुर जिले के मनिवारी पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर उतार दिए जाने को लेकर स्थानीय अदालत में एक परिवाद दायर किया था।