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यूपी: स्मारक निर्माण स्थल पर स्थगन जारी

बेंच ने सवाल किया कि मान लें कि आज विघायिका ने फैसला किया है कि बजटीय आवंटन का 80 प्रतिशत स्मारकों और प्रतिमाओं पर या इस तरह के काम पर खर्च किया जाना चाहिए, तब क्या यह औचित्यपूर्ण नहीं होगा।
बेंच ने कहा कि इस याचिका में गंभीर सवाल उभरते हैं। कैबिनेट और विघायिका को संविघान के तहत काम करना होगा। कोर्ट ने पांच अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।




















