कोई परिणाम नहीं मिला

No Result Found

भारत समाचार

नए साल से ऑपरेटर बदलों, नंबर नहीं

नई दिल्ली, 23 सितंबर। मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) की सुविघा के लिए बुघवार को रेगुलेटरी अथॉरिटी आफò इंडिया (टीआरएआई) ने दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत मोबाइल फोन कंस्यूमर बिना नंबर बदले ऑपरेटर बदल सकेंगे। इस साल 31 दिसंबर से मेट्रो और बडे शहरों में और अगले साल 20 मार्च से पूरे भारत में नंबर पोर्टिबिलिटी शुरू हो जाएगी। इसमें जीएसएम और सीडीएमए दोनों टेक्नॉलजी वाली कंपनियां शामिल होंगी। ट्राई के अनुसार मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के कम से कम 90 दिनों के बाद कंस्यूमर इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। जो कंस्यूमर अपना ऑपरेटर बदलना चाहते है उन्हें उस ऑपरेटर से संपर्क करना होेगा, जिसकी सेवा वे आगे लेना चाहते है। इसके अलावा कंस्यूमर को अपने नए ऑपरेटर को इस बदलाव का कुछ शुल्क (यदि ऎसा तय है) भी देना पड सकता है। इसके साथ ही कंस्यूमर को अपने पुराने सभी बिलों का भुगतान करना होगा, तभी वह एमएनपी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अन्य खबरें

ये भी पढ़ें

अन्य खबरें