कोई परिणाम नहीं मिला

No Result Found

भारत समाचार

सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बनेंगे मंदिर-मस्जिद

नई दिल्ली, 29 सितंबर। देश की सर्वोच्चा अदालत ने निर्देश दिया है कि अब देश में कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर पूजास्थल नहीं बनवाए जाएंगे। यह अंतरिम आदेश जस्टिस दलवीर भंडारी और मुकुंदकम शर्मा की बैंच ने मंगलवार को दिया, जो मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सहित तमाम धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। बैंच ने कहा कि यह अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सार्वजनिक जगहों पर पूजा स्थलों के निर्माण से संबंधित मामलों पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पहले से बने पूजास्थलों के बारे में फैसला एक-एक मामले के आधार पर संबद्ध राज्य सरकारें करें। बैंच ने यह निर्देश तब जारी किया जब सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस बात पर सर्वसम्मति बन चुकी है कि सार्वजनिक जगहों पर नए पूजास्थलों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अदालत ने पिछली 31 जुलाई को सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सार्वजनिक जगहों का अतिक्रमण कर पूजास्थल नहीं बनाए जाएं। कोर्ट ने यह निर्देश गुजरात हाईकोर्ट के मई 2006 के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें नगर निगमों को सार्वजनिक स़डकों पर बने सभी पूजास्थल तो़डने को कहा गया था।

अन्य खबरें

ये भी पढ़ें

अन्य खबरें