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दिल्ली : शराबी ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द होगा

परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर की एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सरकार से इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने को कहा है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाडी चलाता पक़ड गया तो दिल्ली पुलिस उससे उसका लाइसेंस ले लेगी। उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और परिवहन विभाग के समक्ष उसे हाजिर होना प़डगा।
इसके बाद तय किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जाए या फिर निलंबित किया जाए। दिल्ली सरकार ने जो नया उत्पाद शुल्क विधेयक तैयार किया हैं उसमें सार्वजनिक स्थलों, स़डक किनारे, कार के भीतर और होटलों के बाहर शराब पीते हुए पकडे़ जाने पर 50,000 रूपये के दंड का प्रावधान है। इस नए विधेयक को केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसे दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।




















