नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबद्ध मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील सोमवार को खारिज कर दी। इस अपील में सज्जन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ ने सज्जन की इसी तरह की एक अन्य याचिका को खारिज करते हुए यह भीकहा कि दिल्ली उच्चा न्यायालय के प्रतिकूल अवलोकन का निचली अदालत की सुनवाई पर प्रभाव नहीं प़डेगा।
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सज्जन की अपील खारिज





















