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भारत समाचार

मैसूर में 3 दलितों की हत्या करने वाले 20 को उम्रकैद

मैसूर। मैसूर की एक अदालत ने गुरूवार को 17 वर्ष पहले तीन दलित लोगों की हत्या करने वाले 20 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दलितों की हत्या गांव के मंदिर में उनके प्रवेश करने पर उठे विवाद के सिलसिले में की गई थी।
अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश एल.एफ. मालावाली ने इस मामले के प्रत्येक आरोपी को 15,000 रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह मारे गए तीनों दलितों के प्रत्येक परिजन को 50,000 रूपये का मुआवजा दे। स्थानीय मंदिर में प्रवेश करने के कारण दलित समुदाय के साथ विवाद 25 मार्च, 1993 को यहां से 40 किलोमीटर दूर बदनवाल गांव में हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
न्यायाधीश ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान इस मामले 20 लोगों को दोषी करार दिया था और फैसला गुरूवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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