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भारत समाचार

अमित शाह को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली। सर्वोच्चा न्यायालय ने शनिवार को गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया।
सीबीआई ने गुजरात उच्चा न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें उसने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभे़ड मामले में शाह को जमानत दे दी है। सर्वोच्चा न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की पीठ ने हालांकि शाह को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख 15 नवम्बर तक गुजरात के बाहर रहें।
अदालत ने शाह से कहा है कि वह सीबीआई की याचिका पर 12 नवम्बर तक अपना जवाब सौंपें। सीबीआई इस पर 15 नवम्बर के पहले अपना जवाब सौंपेगी। ज्ञात हो कि गुजरात उच्चा न्यायालय ने शुक्रवार को शाह को जमानत दे दी। शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उच्चा न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एच.शुक्ला ने एक लाख रूपये के मुचलके पर शाह की रिहाई का आदेश दिया।

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