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भारत समाचार

उच्चा न्यायालय ने कसाब की याचिका खारिज की

मुम्बई। पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की अपने वकील से अकेले में मिलने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को बम्बई उच्चा न्यायालय ने खारिज कर दी। कसाब कीवकील फरहाना शाह ने कहा कि न्यायमूर्ति रंजना देसाई और न्यायमर्ति वी. के. तहिलरमानी की खंडपीठ ने वकील और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर कसाब की यह याचिका खारिज की। बुधवार को शाह ने कहा, ""हमारे सामने सभी विकल्प खुले हैं। हम इस निर्णय को सर्वोच्चा न्यायालय में चुनौती देंगे।"" विशेष लोक अभियोजक उ”वल निकम ने कसाब की इस याचिका का विरोध करते हुए उच्चा न्यायालय में एक सीडी प्रस्तुत की जिसमें आर्थर रोड जेल में बंद कसाब को एक सितम्बर को जेल के एक सुरक्षा कर्मी पर हमला करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। निकम ने कहा कि इस तरह का हमला एक गंभीर मामला है।
पुलिस अधिकारियों को इस बात की अनुमति देना असंभव है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अपने वकील से सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति में मुलाकात करे। उन्होंने आशंका जताई कि कसाब अपनी वकील पर हमला कर सकता है इसलिए उसे केवल सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में ही वकील से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। शाह ने अपनी दलील देते हुए कहा कि कसाब सुरक्षा कर्मियों और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में मामले पर बातचीत करने में असहज है। शाह ने कहा कि यदि सुरक्षाकर्मी इतनी दूर हों कि वह कसाब से बातचीत न सुन सकें तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं है।  

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