बेंगलुरू। कर्नाटक की राजनीति के लिए सोमवार का दिन खास है। एक हफ्ते पहले अयोग्य ठहराए गए पांच निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई शुर कर दी है।
हाईकोर्ट ने गत सप्ताह व्यवस्था दी थी कि बीएस येदियुरप्पा सरकार के 14 अक्टूबर के विश्वास मत का भाग्य याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। पिछले सप्ताह विधानसभा स्पीकर केजी बोपैया ने पांच निर्दलीयों समेत 16 विधायकों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था।
इसके खिलाफ भाजपा के 11 और पांच निर्दलय विधायकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनके अयोग्य करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए किसी प्रकार की राहत नहीं दी थी, लेकिन भाजपा के 11 बागियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। 14 अक्टूबर को हुए शक्ति परीक्षण में येदियुरप्पा की सरकार के पक्ष में 106 वोट प़डे, जबकि विरोध में 100 वोट प़डे थे।
भारत समाचार
कर्नाटक : बागियों व सरकार के भाग्य का फैसला आज





















