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भारत समाचार

रखैल शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी

नई दिल्ली। अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में "रखैल" शब्द के इस्तेमाल पर शुक्रवार को नाराजगी जताई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कडेय काटजू और न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की पीठ से कहा कि महिलाओं के संदर्भ में इस तरह के अति अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से नहीं थी।

इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीठ ने गुरूवार को जो फैसला दिया है, उसमें से इस शब्द को हटाए जाने के लिए वे अर्जी देना चाहेंगी। पीठ ने गुरूवार के अपने फैसले में कहा था कि किसी पुरूष मित्र के साथ रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत गुजारा भत्ता का हक नहीं होगा। न्यायाधीशों ने कहा था, ""यदि किसी व्यक्ति के पास कोई "रखैल" है, जिसे वह पैसा देता है और उसे खासतौर से यौन उद्देश्यों के लिए या फिर नौकरानी के रूप में इस्तेमाल करता है, तो हमारी राय में यह रिश्ता शादी की प्रकृति का नहीं माना जाएगा।""  

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