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भारत समाचार

अमित शाह को मिली जमानत

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को ब़डा झटका देते हुए सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में राज्य के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह की जमानत मंजूर कर ली है।
जस्टिस आरएच शुक्ला ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी जमानत मंजूर करते सीबीआई के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि शाह को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें डरा-धमका सकते हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि इस स्थिति में जबकि अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है, शाह की जमानत नामंजूर करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उनका तर्क था कि उनका मुवक्किल गुजरात में सार्वजनिक शख्सियत है और वह जांचकर्ताओं को सहयोग करते रहेंगे। इसी के उन्होंने दावा किया कि शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यह मामला उनके खिलाफ बनाया हुआ है।
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए शाह को निर्देश दिया कि वह माह में एक बार सीबीआई दफ्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसी के साथ एक लाख रूपए का बॉड पेश करने के निर्देश दिए। भाजपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिर सच्चााई सामने आ जाएगी।
दूसरी कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला अपने जवाब में कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणई नहीं करेंगे। शाह की जमानत का सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन ने अपने वकील मुकुल सिन्हा के माध्यम से लिखित अर्जी पेश कर विरोध किया था।
उनका कहना था कि शाह ने सोहराबुद्दीन की नवंबर 2005 में हुई मृत्यु में न केवल प्रमुख भूमिका निभाई थी बल्कि उन्होंने तुलसीराम प्रजापति केस की प्रमुख गवाह सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी को खत्म करने का आदेश भी दिया था।

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