नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वह हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख, एस.पी.एस.राठौ़ड की जमानत याचिका पर विचार कर सकता है। राठौ़ड फिलहाल रूचिका गिरहोत्रा छे़डछ़ाड मामले में जेल में हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जानना चाहा है कि यदि राठौ़ड को जमानत देने का निर्णय लिया जाता है, तो वह राठौ़ड पर क्या शर्ते थोपना चाहेगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद राठौ़ड ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञात हो कि राठौ़ड (69) को रूचिका गिरहोत्रा के साथ छे़डछ़ाड करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी पाया गया है। वह 25 मई से ही चंडीगढ़ की बु़डैल जेल में कैद है। पहले उसने अपने इलाज के लिए जमानत मांगी थी और उसके बाद अपने खेतों की देखभाल करने के लिए। लेकिन दोनों बार उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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राठौ़ड की याचिका पर विचार कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय





















