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भारत समाचार

साढ़े तीन करो़ड का चना एवं चीनी जब्त

जयपुर, एक अक्टूबर। खाद्य विभाग ने गुरूवार को ब़डी कार्रवाई कर गंगानगर में अवैध रूप से भंडारित 15 हजार 34 क्विंटल चना एवं बीकानेर में 514 क्विंटल चीनी जब्त की है। इसका बाजार मूल्य करीब तीन करो़ड 30 लाख रूपए है। राज्य में चलाए जा रहे शुद्व के लिए युद्घ अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थो एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री में मिलावट, जमाखोरी, अनियमितताओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।
खाद्य मंत्री बाबू लाल नागर ने बताया कि खाद्य विभाग के जॉंच दल ने गंगानगर में विकास दाल मिल में अवैध रूप से भंडारित 15 हजार 34 क्विंटल चना जब्त किया। इसका बाजार मूल्य करीब तीन करो़ड 30 लाख रूपए है। दाल मिल के विरूद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। नागर ने बताया कि विकास दाल एवं जनरल मिल गंगानगर के पास थोक विक्रेता का लाईसेंस है पर उत्पादनकरते हुए पाया गया है।
राजस्थान टे्रेड आर्टिकल (कंट्रोल एंड लाईसेंसिंग) का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फर्म द्वारा बिल बुक में अन्य थोक विक्रेताओं को निर्धारित चने की स्टाक सीमा से अधिक के बिल काटे पाए गए जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई स्टाक सीमा का उल्लघंन है।
बीकानेर में चीनी का अवैध कारोबार करने की सूचना मिलने पर खाद्य विभाग के जॉंच दल ने अवैध रूप से भंडारित 514 क्विंटल चीनी जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य करीब 17 लाख रूपए है। नागर ने बताया कि बीकानेर में अवैध भंडारण कर चीनी का अवैध कारोबार करने वाली फर्म मैसर्स तुलसानी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा मिश्री मखाणा, शुगर कैण्डी एवं शुगर कन्फेक्शनरी इत्यादि वस्तुओं के निर्माण में 95 प्रतिशत चीनी काम में ली जाती है। जॉंच दल ने बिना व्यापारिक वस्तु अनुज्ञा पत्र के व्यापार किए जाने पर यह चीनी जब्त कर ली। जॉंच के दौरान तुलसानी फूड इंडस्ट्रीज, मैसर्स नगद नारायण फूड प्रोडक्ट एवं मैसर्स एम.डी. फूड प्रोडक्ट बीछवाल औ़द्योगिक क्षेत्र बीकानेर द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के चीनी का व्यापार किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज कराई जा रही है।

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