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भारत समाचार

छोटे कारोबारी जीएसटी से मुक्त

नई दिल्ली। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सालाना 10 लाख रूपए तक के कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों एवं छोटे व्यापारियों को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। समिति द्वारा जीएसटी के बारे में बुधवार को जारी परिचर्चा पत्र में राज्य स्तरीय जीएसटी के लिए न्यूनतम 10 लाख रूपए और केन्द्रीय जीएसटी के लिए 1.5 करोड रूपए के कारोबार की न्यूनतम सीमा तय की है।
समिति ने कहा कि वर्तमान में राज्य वैट के तहत ज्यादा राज्यों में 5 लाख रूपए सालाना कारोबार की सीमा है और इस राशि पर वेल्यू ऎडेड टैक्स नहीं लगता। समिति का प्रस्ताव है कि राज्यों की जीएसटी के लिए एक समान न्यूनतम कारोबार की सीमा लागू होनी चाहिए। समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शामित क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं पर राज्य स्तरीय जीएसटी के लिए 10 लाख रूपए की थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम सीमा) रखने की सिफारिश की है। छोटे कारोबारियों के हितों का ख्याल रखते हुए समिति ने केंन्द्रीय जीएसटी के लिए 1.5 करोड रूपए का थे्रसहोल्ड सुझाया है।

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