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भारत समाचार

अयोध्या विवाद पर फैसला टालने की याचिका खारिज

लखनऊ। इलाहाबाद उच्चा न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी 24 सितम्बर को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर आने वाले फैसले को टालने की मांग की गई थी।

पीठ ने यह कहते हुए फैसला टालने से इनकार कर दिया कि सिर्फ निर्मोही अख़ाडा ही समझौता चाहता है जबकि अन्य पक्ष ऎसा नहीं चाहते। निर्मोही अख़ाडा इस मामले में एक पक्षकार है। याचिका रमेश चंद्र त्रिपाठी नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने दायर की थी। पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है।  

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