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भारत समाचार

टीडीएस के निमयों में परिवर्तन

नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मौजूदा वित्त वर्ष में टीडीएस सर्टिफिकेट और टीडीएस रिटर्न के नियमों में बदलाव किए है। सीबीडीटी ने बताया कि टीडीएस सर्टिफिकेट और टीडीएस रिटर्न के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। यह परिवर्तन एक अप्रैल 2010 से प्रभावी माना जाएगा।
नए नियमों के अनुसार कर काटने वाले नियोक्ता को टीडीएस सर्टिफिकेट में टीडीएस रिटर्न नंबर भी दर्शाना होगा। इससे टीडीएस वापस लेने वाले लोगों को सहूलियत होगी। करदाताओं को आयकर वापस लेने के लिए कर काटने वाले नियाक्ता का कर खाता नंबर (टैन), टीडीएस रिटर्न की रसीद संख्या और अपने स्थायी संख्या (पैन) का उल्लेख करना होगा। नए नियमों के अनुसार प्रमाणीकृत संस्थाएं और सक्षम अधिकारी प्रति माह कम्प्यूटर के जरिए टीडीएस रिटर्न जमा सकेंगे।

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