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भारत समाचार

कर्नाटक: भाजपा के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर फैसला आज

बेंगलुरू। येदियुरप्पा सरकार की भाग्य का फैसला शुक्रवार अपरा±न ढाई बजे तक हो जाने की उम्मीद है।
कर्नाटक हाईकोर्ट अयोग्य ठहराए गए भाजपा के ग्यारह विधायकों की अर्जी पर फैसला देने वाला है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस सभाजीत इस प्रकरण पर दोपहर ढाई बजे फैसला सुनाएंगे। अयोग्य ठहराए गए 11 भाजपा विधायकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी।
पहले इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट की डीविजन बेंच कर रही थी, लेकिन पीठ के दोनों जजों की राय अलग-अलग होने पर इस केस को जस्टिस सभाजीत को सौंप दिया गया था। चीफ जस्टिस जेएस केहर ने इन विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा था जबकि जस्टिस एन कुमार ने उनको अयोग्य ठहराए जाने को खारिज कर दिया था। अब अगर जस्टिस सभाजीत विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखते हैं तो युदियुरप्पा सरकार को चुनौती समाप्त हो जाएगी, मगर फैसला बागी विधायकों के पक्ष में गया, तो राज्य में एक बपार फिर सियासी तूफान ख़डा हो जाएगा, क्योंकि इन ग्यारह विधायकों के विधानसभा में वापस आने से येदियुरप्पा सरकार एक बार फिर अल्पमत में आ जाएंगी।
फिलहाल येदियुरप्पा के पास 106 विधायक हैं और विपक्ष के पास 96 विधायक हैं। अयोग्य ठहराए गए पांच निर्दलीय विधायकों की याचिका पर भी 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस क़डी उन पर होने वाला फैसला भी महत्वपूर्ण होगा।

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