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भारत समाचार

तिवारी की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपने खिलाफ दायर पितृत्व याचिका के कुछ खास पैराग्राफ को हटाने की मांग पर 75,000 रूपए का जुर्माना लगाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और मुक्ता गुप्ता की एक पीठ ने 84 वर्षीय तिवारी को अपने आवेदन में संशोधन करने की भी अनुमति देने से मना कर दिया। इस याचिका में उन्होंने उनके खिलाफ दायर पितृत्व याचिका में किए गए दावे का विरोध किया है। न्यायाधीश ने उन्हें पितृत्व याचिका दायर करने वाले शेखर को 75,000 रूपए खर्च के तौर पर अदा करने को कहा था। दरअसल शेखर नाम के एक व्यक्ति ने खुद को इस कांग्रेस नेता का जैविक पुत्र होने का दावा करते हुए उनके खिलाफ एक पितृत्व याचिका दायर की थी।

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