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भारत समाचार

निठारी कांड: सुरेंद्र कोली को दूसरे मामले में फांसी की सजा

नोएडा। सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर के नौकर सुरेंद्र कोली को रचना हत्या मामले में भी फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रूपए का जुर्माना भी किया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डॉ. एके सिंह की अदालत ने सोमवार को सुरेंद्र कोली को इस मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए मंगलवार का दिन तय किया था। अदालत ने कोली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण), 201 (साक्ष्य मिटाने) और धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी माना था। अदालत ने आज उसे फांसी और तीन हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने कोली के खिलाफ 13 जून, 2007 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद विशेष अदालत में 122 दिन सुनवाई हुई और कुल 47 गवाह अदालत के समक्ष पेश हुए। बचाव पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह पंढेर का चालक मानसिंह था।

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